Central Govt Employees News: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के मामले में एक बड़ा फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि अब सिर्फ 20 साल की सर्विस पूरी करने पर ही पुरानी पेंशन का फायदा मिलेगा। इसका पहले 25 साल हुआ करता था, लेकिन अब इसे 20 साल कर दिया गया है। इस निर्णय से कर्मचारियों में खुशी की लहर है और इसे बड़ा तोहफ़ा माना जा रहा है।
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नई पेंशन प्रणाली में जोड़ना होगा
गवर्मेंट ने साफ किया है कि अगर कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का फायदा लेना चाहता है, तो सबसे पहले उन्हें यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में खुद को कनेक्ट करना होगा। जिन कर्मचारी का एनपीएस में अकाउंट है, उन्हें इसे यूपीएस में बदलना होगा। इसके बाद ही उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का फायदा दिया जाएगा।
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कर्मचारियों ने जताई खुशी
सरकारी कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे उनका आर्थिक बोझ कम होगा और भविष्य सुरक्षित होगा। उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि यह कदम उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुधार लाएगा।
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यूनिफाइड पेंशन सिस्टम का लाभ!
सरकार ने साफ किया है कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम सभी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा। इसमें जुड़ने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन पा सकेंगे। यह योजना पुराने और नए पेंशन सिस्टम का मिश्रण है, जिससे अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
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आधिकारिक अधिसूचना जारी!
वित्त मंत्रालय ने इस फैसले से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें लिखित नियम और शर्तें बताई गई हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से ले रही है और उन्हें बेहतर भविष्य देने की दिशा में काम कर रही है।
UPS से NPS में स्विच करने का मिलेगा मौका
सरकार का कहना है कि इस योजना से कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना में भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा सरकार ने उन कर्मचारियों को एक बार UPS स्कीम से NPS स्कीम में स्विच करने का मौका प्रदान किया है जिन्होंने 30 सितंबर 2025 तक UPS को चुन लिया था यहां सरकार ने इस बदलाव के बारे में कुछ जरूरी सूचना भी दी है-
1.सिर्फ एक बार मिलेगा मौका!
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जो कर्मचारी यूपीएस से एनपीएस में जाएंगे वे यह काम सिर्फ एक बार ही कर पाएंगे एक बार स्विच करने के बाद वापस यूपीएस में नहीं आएंगे।
2.स्विच करने की समय सीमा
यदि आप स्विच करना चाहते हैं तो आपको यह फैसला रिटायरमेंट से कम से कम 1 साल पहले या यह स्वैच्छिक रिटायरमेंट से 3 महीने पहले लेना होगा।
3.यदि कोई कर्मचारी स्विच नहीं करता है तो
जो कर्मचारी तय समय के अंदर स्विच का विकल्प नहीं चुनते हैं वह यूपीएस के ही तहत ही रहते हैं।
4. कुछ मामलों में स्विच का विकल्प नहीं है
यदि आपको नौकरी से बर्खास्त किया गया है दंड के रूप में आपको अनिवार्य रूप से रिटायर किया गया है या आपके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है तो आपको स्विच करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कब मिली UPS लागू करने की मंजूरी
4 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार की कैबिनेट के द्वारा 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने की मंजूरी मिली थी इसके बाद वित्तीय सेवाएं विभाग ने 24 जनवरी 2025 को यूपीएस को अधिसूचित किया था यह योजना एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में लाई गई जिसके लिए NPS से कवर कर्मचारियों को अपना विकल्प जमा करना होगा यह नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आ गई है और इसका लाभ उठाने के लिए NPS में शामिल कर्मचारियों को अपना विकल्प जमा करना पड़ेगा।
कुल मिलाकर देखा जाए तो यह कदम कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम है बी अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से यूपीएस या एनपीएस में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं सरकार के द्वारा लिया गया यह फैसला उन्हें रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को सुरक्षित और स्थिर बनाने में सहायता प्रदान करेगा।